किसान आन्दोलन : सुप्रीम कोर्ट ने शंभु बॉर्डर खोलने की सुनवाई पर  कहा,किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, समस्याओ के समाधान के लिए बनाई समिति|

किसान आन्दोलन की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण निवारण के लिए समिति का गठन किया है, शंभु बॉर्डर खोलने को लेकर शीर्ष कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों का मुद्दों पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए |

समिति का गठन

आज सोमवार को शंभु बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, हरियाणा सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, शीर्ष कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण निवारण के लिए समिति का गठन किया है, कोर्ट ने कहा कि समिति की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति नवाब सिंह करेंगे,एक सप्ताह के अंदर बैठक बुलाई जानी चाहिए,अंबाला के पास शंभू सीमा पर आंदोलनकारी किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उच्चाधिकार समिति से आंदोलनकारी किसानों के साथ बैठक के बाद मुद्दों को तैयार करने को कहा है|

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने समिति को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अंदर वह अपनी पहली बैठक बुलाए, किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और समिति को उन पर चरणबद्ध तरीके से विचार करना चाहिए, किसानों को उनका शांतिपूर्ण आंदोलन वैकल्पिक स्थानों पर ले जाने की आजादी होनी चाहिए|


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